जुलाई महीने की 18 तारीख से महंगाई का बड़ा झटकालगने वाला है. आम आदमी पहले ही महंगाई से परेशान है लेकिन जीएसटी काउंसिल के फैसलों से महंगाई के और बढ़ने की संभावना है. जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला किया तो कई सामानों मिल रहे जीएसटी छूट को खत्म करने का फैसला किया है. तो कुछ सामान ऐसे भी हैं जिसपर जीएटी की दरों में इजाफा करने का फैसला लिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की दो दिनों की बैठक में ने निर्णय लिया गया है.
क्या हुआ सस्ता
- हड्डी से जुड़ी बीमारी के इलाज के सामान पुरानी दर 12%, नई दर 05%
- फाइलेरियारोधी दवा पुरानी दर 05%, नई दर 00%
- सैन्य उत्पाद पर नई दर 00
- ट्रक-मालवाह को किराये पर देना तेल सहित पुरानी दर 18%, नई दर 12%
- रोपवे से माल ढुलाई और यात्रा 18% से अब 05%
नोट: खाद्य तेल और कोयला पर आईटीसी रिफंड नहीं मिलेगा
क्या हुआ महंगा
- एक हजार रुपए से सस्ते होटल – 12 प्रतिशत, पहले इन पर शून्य दर थी
- प्रिंटिंग इंक 12 से अब 18 फीसद
- चिट फंड सेवा 12 से बढ़कर 18 फीसद
- पानी के पंप, साइकिल पंप 12 से बढ़कर 18 फीसद
- आटा चक्की, दाल मशीन, 05 से बढ़कर 18 फीसद
- अनाज छंटाई मशीन, डेयरी मशीन, फल-कृषि उत्पाद छंटाई मशीन 12 से बढ़कर 18 फीसद
- सर्किट बोर्ड 12 से बढ़कर 18 फीसद
- ड्राइंग और मार्किंग उपकरण 12 बढ़कर 18 फीसद
- सोलर वाटर हीटर 05 से बढ़कर 12 फीसद
- नक्शे, ग्लोब 00 से अब 12 फीसद
- मिट्टी से जुड़े उत्पाद 05 से बढ़कर 12 फीसद
- सरकारी संस्थानो को दिए जाने वाले उपकरण 05 से बढ़कर 18 फीसद
- टेट्रा पैक 12 से बढ़कर 18 फीसद
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हटा दिया गया
कई दरों से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हटा दिया गया है। साथ ही पहले से दी जा रही वस्तुओं पर छूट को भी खत्म कर दिया गया है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नई व्यवस्था में अब प्रिंट्रिंग, ड्रॉइंग और लिखने वाली स्याही पर 12 की जगह 18 फीसदी, ब्लेड वाले चाकू, कागज वाले चाकू, पेंसिल शार्पनर, चाकू, कांटे जैसी चीजों पर भी दरें 12 के बजाए 18 फीसदी हो गई हैं।
इंक-पेंसिल शार्पनर महंगा
बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजें अब महंगी हो जाएगी. जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रिंटिंग-ड्राइंग इंक, पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले प्रोडक्ट्स, चाकू, कागज काटने वाला चाकू पर भी जीएसटी रेट बढ़ा दी गई है. इन वस्तुओं पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. सौर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जबकि पहले 5 फीसदी जीएसटी लगता था. – कट या पोलिश किए हुए डायमंड पर 0.25 फीसदी की जगह 1.5 फीसदी जीएसटी देना होगा. एलईडी लैंप, लाइट्स पर भी 12 की जगह अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.
बजट होटल और इलाज हुआ महंगा
अब बाहर घूमने जाना आपके लिए महंगा हो जाएगा. दरअसल पहले 1,000 रुपये से कम के किराये वाले कमरे पर जीएसटी नहीं लगता था. लेकिन 18 जुलाई, 2022 से ब 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 फीसदी जीएसटी देना होगा. इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिये आईसीयू को छोड़कर 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले कमरों पर पांच फीसदी जीएसटी देना होगा. यानि निजी अस्पतालों में इजाज आपके लिए महंगा होने जा रहे है.
हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट के नियम में बदलाव
बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब केवल इकनॉमी क्लास में सफर करने पर मिलेगी. बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती 5 फीसदी जीएसटी को यथावत रखा गया है. रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के ट्रांसपोर्ट पर पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था लेकिन अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.जीएसटी काउसिंल ने फैसला लिया है कि भाड़े पर ट्रक लेना अब सस्ता होगा अगर उसमें तेल का खर्च भी शामिल है. पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था अब 12 फीसदी जीएसटी देना होगा.
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फर्जीवाड़ा करने वालों पर नकेल कसने का फैसलाजीएसटी काउंसिल में ऐसी व्यवस्था बनाने पर फैसला लिया गया है कि जिन लोगों ऊपर फर्जीवाड़ा करने की आशंका है उन्हें रजिस्ट्रेशन के दौरान ही पकड़ा जा सकेगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इसके लिए तकनीकी व्यवस्था तैयार की जाएगी जो आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित होगी।राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया है कि इस बारे में गुजरात में कुछ पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। उनके नतीजों के आधार पर पूरे देश में जीएसटीएन सिस्टम तैयार करेगा। 4-6 महीने में इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो लोग नया रजिस्ट्रेशन करेंगे उनकी पुरानी गतिविधियों जैसे बिजली बिल पेमेंट, दूसरे राज्यों में कारोबार के दौरान जीएसटी पेमेंट जैसी चीजों के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि कहीं भविष्य में धोखाधड़ी को अंजाम तो नहीं दे सकता है।
कारोबारियों को राहतजीएसटी काउंसिल की बैठक में कारोबारियों को वित्तवर्ष 2021-22 के लिए जीएसटीआर – 4 पर लेट फीस से राहत दे दी गई है। साथ ही पहली तिमाही के लिए रिटर्न भरने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटीआर – 4 फॉर्म भरने के लिए तारीख 28 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी गई है। ये तारीख 30 जून तक के लिए बढ़ाई गई थी।
साथ ही पहली तिमाही जीएसटी कंपोजीशन -08 फॉर्म भरने के लिए अंतिम तारीख भी 18 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक के लिए बढ़ा दी गी है। काउंसिल ने जीएसटी नेटवर्क से कंपोजीशन करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में निगेटिव बैलेंस की समस्या का भी तुरंत समाधान करने की हिदायत दी है। इसके अलावा काउंसिल ने राज्यों की तरफ से जीएसटी ट्रिब्युनल बनाने के मुद्दे को लेकर मंत्रियों का समूह गठित करने का फैसला किया है।
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