पंजाब में चुनावी रैलियों से कोरोना फैलने का खौफ देखते हुए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। शनिवार को जारी आदेश में इंडोर में 50 और आउटडोर में 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने पर रोक लगा दी गई है। आउटडोर में 100 की गिनती अधिकतम होगी और संबंधित जगह की क्षमता के 50% से ज्यादा भीड़ नहीं जुटाई जा सकेगी।
गृह सचिव अनुराग वर्मा ने सभी पुलिस और प्रशासन के अफसरों को इसे सख्ती से लागू करने को कह दिया है। इसके अलावा पंजाब में रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू 25 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है।
* जनतक स्थानों जैसे कि जनतक परिवहन, सब्ज़ी मंडी, मॉल, धार्मिक स्थानों और शॉपिंग काम्प्लेक्स में लोगो के इकठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। इन स्थानों पर उन लोगों को अनुमति मिलेगी जिनके कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ लगी होंगी।
* चंडीगढ़ में स्थित सभी सरकारी/बोर्ड/निगम कार्यालय केवल पूरी तरह से टीकाकरण (दूसरी खुराक) वयस्क व्यक्तियों (उनके सहित) को अनुमति मिलेगी।
* होटल, बार, रेस्तरां, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और फिटनेस सेंटर केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों की अनुमति होगी।
* निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र के बैंकों को केवल पूर्ण टीकाकरण की अनुमति होगी।
* नाईट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।