कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। वित्त वर्ष 2020-21 का Income Tax Return दाखिल करने की समयसीमा दो महीने के लिए बढ़ा दी गई है।
हाइलाइट्स:
- अब Individual Taxpayers 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
- आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है।
- CBDT ने कंपनियों के लिए भी Income Tax Return भरने की समयसीमा बढ़ा दी है
टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है. आयकर विभाग (Income Tax) ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए असेसमेंट ईयर 2021-22 की पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की मियाद को बढ़ा दिया है.
15 जुलाई तक देना होगा Form-16
विभाग ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला किया है. इसके साथ ही सर्कुलर में ये कहा गया है कि अब नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 पंद्रह जून के बजाय 15 जुलाई तक मुहैया कराना होगा. आपको बता दें कि फॉर्म 16 आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है. साथ ही इसका इस्तेमाल इनकम के सबूत के तौर पर होता है. ये एक तरह का सर्टिफिकेट है, जो कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है. इसमें कंपनी द्वारा कर्मचारी की सैलरी से काटे गए TDS (स्रोत पर कर कटौती) को सर्टिफाई किया जाता है.
टैक्स ऑडिट की समय सीमा भी 30 नवंबर तक बढ़ी
इसके अलावा इनकम टैक्स ऑडिट (Income for Tax Audit Assesses) की आखिरी तारीख को भी 31 अक्टूबर 2021 से बढ़कर 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है. वहीं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है. जबकि बिलेटेड/रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की डेडलाइन को 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है. बता दें कि बिलेटेड आईटीआर आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत फाइल किया जाता है. वहीं, रिवाइज्ड आईटीआर को सेक्शन 139 (5) के तहत दाखिल किया जाता है.
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मिली मोहलत
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट दाखिल करने की समयसीमा भी एक महीना बढ़ा दी गई है। अब इसे 31 अक्टूबर तक दाखिल किया जा सकता है।
Revised आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ी
देर से (Belated) या Revised इनकम टैक्स रिटर्न भारने की समयसीमा अब 31 जुलाई 2022 होगी। वित्तीय संस्थाओं के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट (SFT) दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। पहले इसके लिए 31 मई की समयसीमा थी।