हाइलाइट्स
- एक फरवरी को पेश होगा 2023-24 का आम बजट
- इस बार बजट से टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें हैं
- मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी फुल बजट
- इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है सरकार
Budget 2023: आगामी बजट में आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए जाने की संभावना जताई जा रही है. केंद्र सरकार का इस कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण होगा. ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि सरकार लोगों के लिए कुछ बड़ा ऐलान करेगी.
सरकार 2023-24 के आगामी बजट में आयकर छूट की सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। इससे जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। अगर सरकार इस पर मुहर लगा देती है तो उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक डिस्पोजेबल आय हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि इससे खपत को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक सुधार होने की संभावना है।
अभी तक, आयकर अधिनियम के तहत सरकार द्वारा निर्धारित चार स्लैब के तहत आयकर काटा जाता है. ये टैक्स स्लैब उम्र, आय के स्तर, करदाता की टैक्स रेजीडेंसी स्थिति आदि जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं.
अगर सरकार इस पर मुहर लगा देती है तो उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक डिस्पोजेबल आय हो सकती है. सूत्रों ने बताया कि इससे खपत को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक सुधार होने की संभावना है.
अभी तक, आय का अधिकतम स्लैब जो आयकर के लिए चार्जबल नहीं है, 2.5 लाख रुपये है. 60-80 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए छूट की सीमा 3 लाख रुपये और 80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह 5 लाख रुपये है.
सूत्रों ने आगे कहा कि इस कदम से निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2023 को 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश किए जाने की उम्मीद है.
बजट 2023 भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का अंतिम पूर्ण-वर्ष का बजट होगा, जो इसे अपने पूर्ववर्ती सरकारों से अलग बनाता है. इसलिए उम्मीदें हैं कि लोगों के लिए सरकार कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगी. कुछ जानकारों का कहना है कि इस साल का बजट मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव ला सकता है.
व्यक्तिगत वयस्कों के लिए आयकर स्लैब2.5 लाख रुपये से कम आय
वे मौजूदा कानून के तहत किसी भी आयकर कटौती के लिए पात्र नहीं हैं.
2.5 लाख से 5 लाख रुपये के बीच की आय
व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक आय पर 5% कर देना होता है.
5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच की आय
इस स्लैब के तहत कमाई करने वाले व्यक्तियों को अपनी आय पर 20% टैक्स देना होता है.
10 लाख रुपये से अधिक की आय
10 लाख रुपये से अधिक की आय वालों को 30% टैक्स देना होता है.