पंजाब सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहनों जैसे बस, ट्रेन, प्लेन, टैक्सी इत्यादि में फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा. इसके लावा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोरों, स्कूलों और कॉलेजों, दफ्तरों और बंद जगहों पर होने वाली भीड़ में भी फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
कोरोना महामारी की तीसरी लहर तो खत्म हो गई, लेकिन संक्रमण के मामले कुछ जगहों पर फिर से बढ़ने लगे हैं। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए पंजाब की नई सरकार ने अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को अब मास्क पहनना होगा। इस बारे में राज्य के गृह मामले एवं न्याय विभाग की ओर से सभी जिला उपायुक्तों और डिविजनल कमिश्नर को गुरुवार को आदेश दिए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार की ओर से आज जारी किए गए पत्र में प्रदेश के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क पहनना अनिवार्य करने की हिदायत दी गई है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं-बस, ट्रेन, विमान आदि और सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल के अलावा स्कूल, कॉलेजों और सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं। मालूम हो कि, बीते 2-3 दिनों में ही प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फिर से फैलने लगा है। पिछले दो दिनों में यहां 50 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं, 24 घंटे में 15 नए मामले मिले हैं, जिसके बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 90 हो गई है।