सोमवार से जरूरी वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें रहेंगी बंद, पढ़िए डीसी पठानकोट के आदेश
कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार की ओर से नई हिदायतें जारी की है। जिसके तहत जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी करते हुए अब 17 मई से लेकर 23 मई तक जरूरी दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इन नए आदेशों के मुताबिक जरूरी दुकानें भी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक खुलेगी। गौरतलब है कि पठानकोट के व्यापारियों की ओर से भी सरकार एवं प्रशासन से दुकानों को रोजाना खोलने की मांग की जा रही थी अन्यथा पूर्ण तौर पर लाकडाउन लगाने की बात भी कही जा रही थी, दूसरी तरफ सरकार एवं जिला प्रशासन की ओर से कोरोना के बढते हुए मामलों को देखते हुए अब नए आदेशों को जारी कर दिया गया है। अब 23 मई तक गैर जरूरी दुकानों को खोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। जिनमें ग्रॉसरी, फल, सब्जियां, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, एग, पोल्ट्री फीड, आटा चक्की ऑप्टिकल शॉप्स हॉस्पिटल, टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर वर्कशॉप एंड स्पेयर पार्ट्स, पेंटिंग, फैब्रिकेशन, वेल्डिंग शॉप, प्लांट नर्सरी, साइकिल रिपेयर शॉप, लिकर वेंडर आदि शॉप्स सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी।