पंजाब सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में वीकेंड लाकडाउन व नाइट कर्फ्यू की पाबंदी 15 मई तक बढ़ा दी है। 15 मई तक गैर-जरूरी सामानों की दुकानें रहेंगी बंद ,पंजाब सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं कि शारीरिक दूरी का पालन न करने, मास्क न लगाने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
पंजाब सरकार की तरफ से आदेश जारी करते हुए राज्य में सख्ती बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत राज्य में अगले 13 दिनों के लिए मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके तहत सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। जारी आदेशों के अनुसार कैमिस्ट शॉप, दूध, ब्रैड, सब्जी, फल, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे, मोबाइल रिपेयर, लैबोरेट्री, नर्सिंग होम को खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा राज्य में सड़क, रेल, या हवाई मार्ग से लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। सिर्फ उन लोगों को ही राज्य में एंट्री मिलेगी जिनके पास 72 घंटे पुरानी कोरोना नैगेटिव रिपोर्ट या 2 हफ्ते पुराना वैक्सिनेशन का सर्टीफिकेट होगा।
सभी चोपहिया वाहनों में केवल 2 लोग ही बैठ पाएंगे। इसमें पैशेंट्स को राहत होगी। स्कूटर या दोपहिया वाहन पर भी एक ही व्यक्ति बैठ पाएगा। परिवार के सदस्य को छोड़कर पिछली सीट पर किसी को भी बिठाना रोक दिया गया है।
राज्य में एक स्थान पर 10 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे। विवाह-शादी तथा संस्कार आदि में भी यही आदेश लागू रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल शाम को 6 बजे बंद हो जाया करेगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर वाहनों के निकलने पर भी रोक लगा दी गई है। सिर्फ मैडीकल या कर्फ्यू पास धारक ही सड़कों पर निकल सकेंगे।
जानें क्या रहेंगी पाबंदियां और किनको मिलेगी छूट
- होम डिलीवरी की अनुमति रात नौ बजे तक रहेगी।
- नाइट कर्फ्यू के दौरान गैर जरूरी गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी।
- शनिवार को सुबह पांच बजे से सोमवार सुबह पांच बजे से वीकेंड लाकडाउन रहेगा।
- सभी आवश्यक गतिविधियों को छूट दी जाएगी। सभी निजी कार्यालयों को वर्क फ्राम होम करने को कहा गया है।
- दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां, फल की दुकानें व केमिस्ट शाप खुली रहेंगी।
- निर्माण उद्योग पर भी प्रतिबंध नहीं होगा।
- जिन
- फैक्टरियों में 24 घंटे शिफ्टों में काम होता है, वह खुली रहेंगी।
- हवाई यातायात, रेल व बस यातायात प्रभावित नहीं होगा।
- कृषि, खरीद, बागवानी, पशुपालन, पशु चिकित्सा सेवा। ई-कॉमर्स और सभी वस्तुओं की आवाजाही। टीकाकरण शिविर तक पहुंचना।