लंदन के हाईकोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को थोड़ी राहत दी है. दरअसल, हाईकोर्ट ने विजय माल्या को अपने रहने और कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए कोर्ट के जरिए रखी गई राशि से करीब 11 लाख पाउंड लेने की अनुमति दी है. दिवाला एवं कंपनी मामलों की उप-अदालत के न्यायाधीश निगेल बर्नेट ने अदालत फंड कार्यालय से पैसा निकालने के संबंध में सुनवाई की अध्यक्षता की. यह सुनवाई कर्ज नहीं चुकाने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में भारतीय बैंकों के जरिए की जा रही दिवाला संबंधी कार्रवाई के तहत हुई.
कोर्ट से मिली इजाजत
इस आदेश के माध्यम से किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख को अपने रहने और दिवाला याचिका के विरोध के संबंध में कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए अदालत से पैसा निकालने की अनुमति मिल गई है.
बता दें कि विजय माल्या जमानत पर ब्रिटेन में हैं और वह धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किए जाने की एक अन्य कानूनी लड़ाई हार चुके हैं.