कानूनी सेवाएं अथॉरिटी पठानकोट के चेयरमैन कम जिला एवं सैशन न्यायाधीश कंवलजीत सिंह बाजवा की अध्यक्षता में सी.जे.एम कम सचिव जतिन्द्र पाल सिंह, अजय डढ़वाल (एडवोकेट) मैंबर पीडि़त मुआवजा कमेटी कम समाज सेवक पठानकोट द्वारा मुआवजे की अर्जियां व अदालतों द्वारा संदर्भ की फाइलों पर विचार किया व उक्त मुआवजें के 7 केसों में 7 लाख रुपए के अवार्ड पास किए।
इस संबंध में जिला एवं सैैशन न्यायाधीश कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी पठानकोट कंवलजीत सिंह बाजवा ने बताया कि पंजाब विकटिम मुआवजा स्कीम 2011 अधीन तेजाब पीडि़ता, मौत तेजाब के हमले कारण, रेप विकटिम, हत्या रेप के साथ ही, नाबालिग के शारीरिक शोषण, मनुष्य तस्करी के पीडि़त के पुर्नवास हेतु, मौत अज्ञात व्हीकल जरिए या स्थाई अपंगता (80 प्रतिशत या इससे ज्यादा)या अस्थायी अपंगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक), शरीर को 25 प्रतिशत से ज्यादा प्रभावित करने वाले बरन या भ्रूण के नुकसान या जनन शक्ति के नुकसान आदि केसों में मुआवजा दिया जाता है। उक्त मीटिंग में हिट एंड रन के 07 केसों में कुल 7 लाख रुपए के अवार्ड पास किए गए है।
जिला एवं सैशन जज कम चेयरमैन कंवलजीत सिंह बाजवा ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनको केन्द्र एवं राज्य सरकार, बीमा कम्पनी या किसी अन्य संस्था से किसी भी तरह मुआवजा न मिला हो, वह इस मुआवजे के हकदार है। अंत में जिला एवं सैशन जज कंवलजीत सिंह बाजवा ने बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी पठानकोट हर तरह की कानूनी सलाह एवं निशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान करती है तथा किसी भी तरह की कानूनी सहायता लेने हेतु 1968 टोल फ्री नंबर या जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी पठानकोट के कार्यालय के फोन नं:0186-2345370 डायल करें या कार्यालय की ई.मेल dtlsa.ptk@pulsa.gov.in पर संपर्क कर सकते है।