पठानकोट : नगर निगम की वार्डबंदी पर दायर रिट पिटीशन को बुधवार को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा का कहना है कि फैसले की कापी मिलने के बाद ही वह अगली रणनीति तय करेगी कि इसे आगे सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना है या नहीं। उधर, कोर्ट का फैसला आने के बाद नई वार्डबंदी के हिसाब से चुनाव लड़ने वाले नेता सक्रिय हो गए हैं। बाजवूद इसके सभी की निगाहे भाजपा की अगली रणनीति पर होगी। एक तरफ यहां भाजपा ने निगम की वार्डबंदी को लेकर हाई कोर्ट में रिट पटीशन दायर की हुई है तो दूसरी तरफ सरकार ने पठानकोट सहित 9 निगमों के चुनाव 13 फरवरी से पहले करवाने की नोटिफिकेशन जारी की हुई है। इसमें पठानकोट, अबोहर, बटाला, कपूरथला, एसएएस नगर, होशियारपुर, फगवाड़ा, मोगा व बठिडा निगम प्रमुख रूप से शामिल है।
पठानकोट नगर निगम की नई बनाई गई वार्डबंदी को लेकर भाजपा सहित कुल 32 लोगों ने अपना एतराज जताया था। इसके खिलाफ छह लोगों को हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी दायर की थी। कोर्ट में भाजपा ने यहां अनुसूचित जाति की आबादी वाले वार्डों को जनरल और जनरल कैटेगरी आबादी वाले वार्डों को रिजर्व कैटेगरी के लिए बनाए जाने पर एतराज जताया था। इसके इलावा नई वार्डबंदी को आड-ईवन के तहत महिलाओं-पुरुषों की सीटों को फाइनल किया गया है। नियम के तहत वार्ड नंबर 15 आड महिला के लिए बनता है। लेकिन, सत्ताधारी दल ने उस वार्ड को बीसी श्रेणी के लिए रिजर्व कर वार्ड 16 को रिजर्व कर दिया।
वकील के माध्यम से उन्हें जो जानकारी मिली है उसमें उक्त केस को खारिज कर दिया गया है। केस खारिज किए जाने की कापी अभी तक उन्हें नहीं मिली है। केस की कापी पढ़ने के बाद पार्टी हाईकमान इस पर विचार करेगी कि इसे आगे कोर्ट में चैलेंज किया जाए या नहीं। बावजूद इसके पार्टी निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। अनिल वासुदेवा, भाजपा नेता व पूर्व मेयर