कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सीमा तय कर दी गई है. अब शादी समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. इसके साथ ही डीजे और बैंड पर भी रोक लगा दी गई है. यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी.
जानकारी के मुताबिक फिलहाल यह नियम नोएडा और गाजियाबाद में लागू कर दिया गया है. अन्य जिलों में इसे लागू करने के लिए मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा की जा रही है. महत्वपूर्ण जिलों में समीक्षा बैठक के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा.
क्या है नई गाइडलाइन
प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन के मुताबिक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे. जबकि अधिकतम सिर्फ 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. इस नये नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा. शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा. कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी. हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी. लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी.
जानकारी के मुताबिक फिलहाल यह नियम नोएडा और गाजियाबाद में लागू कर दिया गया है. अन्य जिलों में इसे लागू करने के लिए मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा की जा रही है. महत्वपूर्ण जिलों में समीक्षा बैठक के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा.