चंडीगढ़ में पटाखों की बिक्री व चलाने पर रोक लगा दी गई है। यह रोक आज चंडीगढ़ प्रशासन ने लगाई। जो दुकानदारु लाइसेंस ले चुके हैं उनके लाइसेंस रद होंगे। व्यापारियों ने प्रशासन के इस फैसले का विरोध जताया है।
आखिर चंडीगढ़ में भी पटाखों की बिक्री और जलाने पर पूर्ण पाबंदी लग गई है। यूटी प्रशासन की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यह फैसला लिया है। शुक्रवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से मंजूरी मिलने के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया।
रोक के साथ पटाखे बिक्री के लिए जो 96 लाइसेंस जारी किए गए हैं उन्हें रद किया जाएगा। इन्हें रद करने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए यूटी प्रशासन ने पटाखों पर रोक का निर्णय लिया है, इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला देते हुए ही यह आदेश जारी हुए हैं।
अब बिक्री और जलाने पर रोक लगाने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन होगा। पुलिस पाबंदी के बाद भी पटाखे जलाने या बेचने वालों पर कार्रवाई करेगी। इसके लिए तीनों एसडीएम और डीएसपी की ज्वाइंट कमेटी गठित होगी। इसकी पूरी रूपरेखा डीसी ऑफिस की तरफ से तैयार की जाएगी।