बलबीर सिद्धू ने कहा कि सभी फूूड ऑप्रेटर्स/फूड हैंडलर्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स से हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा।
- घटिया फूड सैंपल पाए गए तो हो सकता है 10 लाख रुपए तक का जुर्माना
कंज्यूमर को स्वस्थ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए पंजाब के सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को 20 दिसंबर तक खाद्य सुरक्षा विभाग में अनिवार्य तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पंजाब के परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिद्धू ने हेल्थ सर्विसेस में फूड सेफ्टी विभाग बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा कि सभी फूड ऑपरेटर्स और हैंडलर्स का रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स से हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। मंत्री ने कहा कि फेस्टिवल सीजन के मद्देनजर जिले की टीमों के काम की मॉनिटरिंग और सरप्राइज चेकिंग के लिए स्टेट टास्क फोर्स की टीमों का गठन किया गया है।
उन्होंने असिस्टेंट फूड कमिश्नर्स और हेल्थ आफिसर को निरीक्षण और नमूना प्रक्रिया को तेज करने का भी निर्देश दिया है। ताकि मिठाई, बेकरी और खाने की चीजों में गुणवत्ता वाले तेल, दूध, पनीर और अन्य सामग्री का उपयोग किया जा सके।
उन्होंने कहा कि पंजाब में सबस्टैंडर्ड फूड आइटम्स को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर कोई कंज्यूमर किसी भी फूड ऑपरेटर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है तो संबंधित अधिकारी काे समय पर कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने हिदायत दी कि जिलों से लिए गए नमूनों को प्रोटोकोल के तहत समय पर खरड़ की स्टेट फूड लैब में भेजा जाए। जांच में सैंपल फेल होने पर फूड ऑपरेटर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
उन्होंने आगे बताया कि असुरक्षित पाए जाने वाले सैंपल की रिपोर्ट ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है जो फूड ऑपरेटर को छह साल तक की कैद की सज़ा सुना सकते हैं। मंत्री ने लोगों से अपील की कि फूड आइटम्स खरीदने से पहले उनकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। यदि कोई दुकानदार एक्सपायरी डेट निकलने या घटिया दर्जे का फूड आइटम रखता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि हम इस पर निगरानी रख रहे हैं और फेस्टिवल सीजन व उसके बाद भी छापेमारी जारी रहेगी।