नए दिशा- निर्देश के तहत सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल का उपयोग करने प्रशिक्षण के लिए एंटरटेनमेंट पार्क 15 अक्टूबर से फिर से खोले जा सकते हैं। सिनेमा थिएटर मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता का 50 फीसद तक खोलने की अनुमति होगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इसमें पिछली बार की तुलना में अधिक रियायतें देने का ऐलान किया गया है. इसके तहत राज्यों को स्कूलन खोलने का अधिकार दिया गया है. 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुल सकेंगे. हालांकि कंटेनमेंट जोन में कोई ढील नहीं दी गई है. 1 अक्टूबर यानी कि कल से देशभर में अनलॉक 5.0 (Unlock 5.0) शुरू होगा.
अनलॉक-5 की अहम बातें
- सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स में उनकी बैठक क्षमता से 50% तक दर्शक को आने की अनुमति होगी. इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
-बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) एग्जिबिशंस लगाईं जा सकेंगी. इनके लिए वाणिज्य विभाग एसओपी जारी करेगा. - खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग होने वाले स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी, जिनके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
- अम्यूजमेंट पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की भी अनुमति होगी और इन सभी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
राज्यों को स्कूल खोलने का अधिकार
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को निर्णय लेने की छूट दी गई है और वे स्थितियों को देखते हुए 15 अक्टूबर 2020 के बाद इन्हें फिर से खोलने के लिए निर्णय ले सकेंगे.
हालांकि इसके लिए सरकारें स्कूलों/संस्थान प्रबंधनों के साथ परामर्श करेंगी और दी गईं शर्तों का पालन करेंगी.
- ऑनलाइन एजुकेशन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा और इसे लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा.
- जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और उनके कुछ छात्र शारीरिक रूप से स्कूल में उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी.
- छात्रों की स्कूलों में उपस्थिति अभिभावकों की लिखित सहमति से ही लागू होगी. इनके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली SOP के आधार पर स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश अपनी-अपनी SOP तैयार करेंगे.
- वहीं उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय कॉलेज/उच्च शिक्षा संस्थान खोलने के लिए गृह मंत्रालय की सलाह से निर्णय ले सकते हैं. यहां भी ऑनलाइन क्लास और डिस्टेंस लर्निंग को जारी भी रखा जाएगा और प्रोत्साहित भी किया जाएगा.
- उच्च शिक्षा संस्थानों के पीएचडी के स्टूडेंट्स और साइंस-टेक्नॉलॉजी वाले पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए लेब शुरू करने और प्रायोगिक कक्षाएं शुरु करने की भी 15 अक्टूबर 2020 से अनुमति दी जाएगी.
-इन सभी संस्थानों को फिर से खोलने के लिए संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार के निर्णय अनिवार्य तौर पर मानने होंगे.