हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में शर्तों के साथ बार खोलने को मंजूरी दे दी गई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए बार संचालकों को सावधानियां बरतनी होंगी। बता दें प्रदेश सरकार ने होटल खोलने की अनुमति पहले ही दे दी है लेकिन अब बार खोलने की अनुमति भी दी है। मंगलवार को कैबिनेट में इस संबंध में फैसला हुआ है। सरकार ने इसके लिए SOP जारी कर दी है। इसके तहत बार खोलने के नियम कायदे बनाए गए हैं। आने पढ़ें किन नियमों के साथ खुल सकेंगे बार…
– बार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। बार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए दो टेबलों के बीच कम से कम एक टेबल की दूरी होनी चाहिए।
– सेनेटाइजर की उपलब्धता और उसके बार-बार इस्तेमाल पर जोर रहेगा। बार में एंट्री के वक्त सेनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी किया गया है।
– प्रवेश और बाहर जाने के रास्ते पर थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सेनेटाइजर रखा जाएगा। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल जरूरी किया गया है।
– वेटर और अन्य कर्मियों के लिए मास्क और ग्लब्स जरूरी रहेंगे। केवल एक ही परिवार या ग्रुप के सदस्यों को ही एक ही टेबल शेयर पर बैठने की इजाजत।
– बार के खुलने और बंद होने का वक्त पहले से तय नियमानुसार होगा।