Temple opening in Himachal: बाहरी राज्यों से आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के लिए न्यूनतम दो रातों की वैध बुकिंग के साथ प्रदेश के बार्डर पर प्रवेश करने से 96 घंटे पूर्व प्राधिकृत लैब द्वारा जारी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए.
कोरोना (Corona) वैश्विक महामारी के बीच 10 सितंबर से मां चिंतपूर्णी मंदिर को खोलने की तैयारी के बीच जिला प्रशासन ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. मंदिर (Temple) खुलने के बाद कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए श्रद्धालुओं से लेकर दुकानदारों तक के लिए एसओपी (SOP) जारी की गई हैं. दिशा-निर्देशों के मुताबिक चिंतपूर्णी मंदिर में प्रतिदिन 500 श्रद्धालुओं को ही दर्शनों की अनुमति होगी.
क्या बोले डीसी
डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि चिकित्सीय परीक्षण के बाद केवल एसिम्टोमैटिक श्रद्धालु ही मंदिर परिसर में जा सकेंगे, जबकि फ्लू जैसे लक्षणों वाले श्रद्धालुओं को अस्पताल में आइसोलेट किया जाएगा और उनकी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मंदिर के अंदर जाने की अनुमति होगी. सभी श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी होगी. श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण के लिए उन्हें नए बस अड्डा के समीप चिंतपूर्णी सदन अथवा प्राधिकृत क्षेत्र में पंजीकरण एवं चिकित्सीय परीक्षण हेतु संपर्क करना होगा.
छूने की मनाहीइसके अलावा भी श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल को मानना होगा तथा सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग एवं हाथों को सेनिटाइज करना आवश्यक होगा. मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं का मूर्तियों, धार्मिक किताबों, घंटियों इत्यादि को छूना वर्जित रहेगा. ढोल नगाड़ों युक्त गायन दलों के आने पर भी मनाही रहेगी. मंदिर में प्रसाद व पवित्र जल का वितरण भी नहीं होगा. बाहरी राज्यों से आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के लिए न्यूनतम दो रातों की वैध बुकिंग के साथ प्रदेश के बार्डर पर प्रवेश करने से 96 घंटे पूर्व प्राधिकृत लैब द्वारा जारी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए. इसके अलावा, पुजारियों और दुकानदारों के लिए भी एसओपी जारी की गई है.