पंजाब में अनलॉक 4.0 को लेकर जारी हुई गाइडलाइन के मुताबिक अब 24 घंटे दुकानों को खोला जा सकता है। हालांकि इनमें अस्पताल, मेडिकल की दुकानें, लैब आदि खुल सकेंगे। आदेशों के मुताबिक डायग्नोस्टिक सेंटर और दवा दुकानें 24 घंटे खेली जा सकती हैं और किसी भी दिन बंद नहीं होंगी।