- आम जनता को कोई हैरेसमेंट न हो इसलिए पुलिस,परिवहन विभाग और डीसी को दिए निर्देश
- जिन डॉक्युमेंट्स की वैधता फरवरी 2020 में समाप्त हो गई या 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो रही है,इस साल 31 दिसंबर तक वैध
रजिया सुल्ताना ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों, 1989 जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि से संबंधित दस्तावेजों के लिए कल नए निर्देश जारी किए हैं।
कोविड19 महामारी के बीच पंजाब सरकार ने उन ड्राइविंग लाइसेंस,आरसी और परमिट की वैधता बढ़ा दी है जो इस साल एक फरवरी को समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर, 2020 तक समाप्त हो रही है।परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने मंगलवार को चंडीगढ़ में बताया कि जो ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या परमिट फरवरी 2020 में समाप्त हो गए या 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो रहे हैं और लॉकडाउन के कारण रीन्यू नहीं हो सके हैं, उन्हें इस साल 31 दिसंबर तक वैध माना जाएगा।
रजिया सुल्ताना ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों, 1989 जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि से संबंधित दस्तावेजों के लिए कल नए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत कराया गया ताकि लोगों को असुविधा न हो और और एसडीएम / आरटीए कार्यालयों में भीड़ न लगे। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों के अलावा पुलिस और परिवहन विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड 19 प्रतिबंधों के बीच वे वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करें।