पंजाब में लोगों के जमा होने पर भी अंकुश लगाया गया है। इनडोर में 150 लोग एवं आउटडोर में केवल 300 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं। साथ ही नई गाइडलाइंस के मुताबिक, जिम, सिनेमा, रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे।
पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। गुरुवार को जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में एंट्री से पहले नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। ये पाबंदिया 15 सितम्बर तक जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने कहा है, ‘दूसरे राज्यों से जो भी पंजाब में प्रवेश करेगा उसके लिए कोरोना की दोनों डोज लगने का सर्टिफिकेट या नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।’
इसके साथ ही घर के अंदर 150 और घर के बाहर 300 व्यक्तियों से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, स्पा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, खेल मैदान, जिम, मॉल, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन सभी कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज़ लगी होनी चाहिए।
वहीं कॉलेज, कोचिंग सेंटर और उच्च शिक्षा संस्थान इस शर्त पर ही खुल सकते हैं कि शिक्षण, गैर-शिक्षण स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज़ लगी हो। इसके साथ स्कूलों पर भी यही नियम लागू होगा हालांकि बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी मौजूद रहेगा।
