पंजाब में विद्यार्थियों के मनपसंद स्कूल में दाखिलों को लेकर अब अभिभावकों को बेवजह स्कूलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पंजाब सरकार ने स्कूलों के दाखिले में स्थानांतरण प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। पहले के निर्देश रद्द करते हुए शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुमार ने सरकार का यह आदेश जारी किया है।
पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को पुराने स्कूल के आधार पर पिछले स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने के लिए दबाव डाले जाने के मामले विभाग के ध्यान में आए हैं। इस परेशानी को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है।
पत्र के अनुसार विभिन्न कारणों से स्कूल बदलने की इच्छा रखने वाले माता-पिता को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के संबंध में गैर जरूरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण विद्यार्थियों और उनके माता-पिता को पेश समस्याओं के हल के लिए पिछले स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी निदेशक आफ पब्लिक इंस्ट्रकशन सहित पहले सभी आदेश रद्द कर दिए गए हैं।
शिक्षा विभाग की जानकारी में आया कि मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को पुरानी हिदायतों के आधार पर पिछले स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार विभिन्न कारणों से स्कूल तबदील करने की इच्छा रखने वाले माता-पिता को ट्रांसफर सर्टिफिकेट के संबंध में गैर जरूरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कोरोना की समस्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020 में सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की शर्त को खत्म कर दिया था। शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने इस संबंधी पत्र जारी कर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में भी इस सर्टिफिकेट को खत्म कर दिया है।