अवैध कॉलोनी काटकर सरकार के राजस्व को 20.10 लाख का नुकसान पहुंचाने के मामले में विजिलेंस की ओर से पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अमृतसर (पुडा) के जेई और 4 प्रॉपर्टी डीलरों को नामजद किया था। शुक्रवार को फरार चल रहे दो प्रॉपर्टी डीलरों की अग्रिम जमानत याचिका को एडिशनल सेशन जज अवतार सिंह ने खारिज कर दिया, जबकि गिरफ्तार एक और प्रॉपर्टी डीलर ब्रिजमोहन को जमानत दे दी है। पुडा के एडमिनिस्ट्रेटर की शिकायत पर विजिलेंस ने जेई रविंद्र सिंह, लमीनी के प्रॉपर्टी डीलर दविंद्र कुमार, सैली रोड के राजेश कुमार, जतिंद्र सिंह और ब्रिज मोहन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। ब्रिजमोहन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी अभी फरार हैं। ब्रिजमोहन को शुक्रवार को कोर्ट ने जमानत दे दी, जबकि दविंद्र और राजेश की अग्रिम याचिका को खारिज कर दिया गया है। विजिलेंस के डीएसपी सतपाल सिंह का कहना है कि फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। इसी तरह से फूल प्यारा में काटी 16 कनाल 14 मरले अनधिकृत कॉलोनी को रेगुलर कराने के लिए बनती 4 लाख 65 हजार 852 रुपए फीस जमा नहीं की। दोनों जगह अवैध कॉलोनी काट सरकार को 20 लाख 10 हजार 852 रुपए का वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया।