नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक लागू सभी प्रतिबंध अब 10 अप्रैल 2021 तक लागू रहेंगे।
पंजाब में यूके वायरस के अधिक पाए जाने से कोविड मामलों की निरंतर बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को नई गाइडलांइस जारी कर दी है। जिसके मुताबिक 31 मार्च तक लागू सभी प्रतिबंध अब 10 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इस बीच राहत की खबर यह है कि पंजाब सरकार ने कोई भी नई सख्ती नहीं की गई है। मुख्य सचिव और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पाबंदी 31 मार्च तक लगाई गई थी, उन सभी को 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाए और इसके बाद वह फिर इसकी समीक्षा करेंगे।
स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कैप्टन ने मुख्य सचिव विनी महाजन को टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों के साथ व्यस्त मार्केट क्षेत्रों में टीकाकरण शुरु करने के लिए जरुरी निर्देश जारी को कहा। सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को टीकाकरण की मुहिम में तेजी लाने के लिए ऐसे स्थानों की शिनाख्त करने के लिए कहा जहां मोबाइल कोविड टीकाकरण केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी कर्मचारियों और अन्य वर्गों को 45 वर्षों की आयु सीमा पार करने पर टीकाकरण की सुविधा देने के लिए कहा।
क्या हैं पंजाब सरकार की गाइडलाइंस
इससे पहले पंजाब सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के अलावा सभी शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया था। अब नई गाइडलाइंस के जारी होने के बाद शिक्षण संस्थान 10 तारीख तक बंद रहेंगे। सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत तक की क्षमता तक ही लोगों को मौजूद रहने की इजाजत है जबकि एक बार में किसी मॉल में 100 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं। महामारी से ज्यादा प्रभावित जिलों में सभी सामाजिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया गया है। इनमें अंतिम संस्कार/विवाह समारोह शामिल नहीं है। हालांकि, इनमें केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।