लालू प्रसाद से जुड़े डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये के अवैध निकासी मामले आरसी 47/96 में 10 माह बाद सीबीआइ की विशेष अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई विशेष जज एसके शशि की अदालत में चल रही है। कोरोना संक्रमण के कारण आज गवाह नहीं आ सके। कोई दूसरी तिथि निर्धारित की जाए। आरोपित का अनुरोध अदालत ने स्वीकार कर लिया है।
गवाही के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है। श्यामानंद सिंह रांची के रहने वाले हैं। उन पर खल्ली सप्लाई के नाम पर दो लाख 22 हजार रुपये फर्जी निकासी का आरोप है। मामले में मुख्य आरोपित लालू प्रसाद का बयान दर्ज हो चुका है। दो-तीन गवाह बाकी हैं जिनकी गवाही होनी है। मालूम हो कि सीबीआइ की ओर से 575 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई है। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से भी सौ से ज्यादा गवाह पेश किए गए हैं।