राज्य सरकार ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को 21 नवंबर से धारा-144 लगाने की सलाह दी है. गृह विभाग के ग्रुप-9 ने सभी जिलाधिकारियों को परामर्श जारी कर दिया है. सूबे में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं.
जयपुर. राजस्थान में कोरोना संक्रमण (COVID-19) के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय (Big decision) लेते हुए राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट को 21 नवंबर से धारा-144 (Section-144) लगाने की पॉवर प्रदान कर दी है. गृह विभाग के ग्रुप-9 ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को परामर्श जारी कर दिया है. जिला मजिस्ट्रेट की पावर 18 नवंबर को धारा-144 समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो गई थी. जिला मजिस्ट्रेट लंबे समय के लिए राज्य सरकार के परामर्श से ही धारा-144 लगा सकता है.
4 लोगों से ज्यादा के एकत्र होने पर रहेगा प्रतिबंध
धारा-144 लागू होने के बाद एक जगह पर 4 लोगों से ज्यादा के एकत्र होने पर प्रतिबंध लग जायेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण के मद्देनजर लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह एकत्र नहीं होने की अपील की है. राज्य सरकार ने यह फैसला जनहित में किया है. गहलोत ने सभी से अपील है कि इसका पालन करें. सरकार बल प्रदर्शन की बजाय चाहती है कि इसका पालन करने में पब्लिक आगे बढ़कर सहयोग करे.