जम्मू कश्मीर में अब देश का कोई नागरिक जमीन खरीद सकता है. इसके लिए अब जम्मू कश्मीर का नागरिक होने की जरूरत नहीं है. शर्त ये है कि ये जमीन आपको सिर्फ उद्योग लगाने के लिए मिलेगी. आज से ये नियम लागू हो गया है.
ध्यान रहे कि पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ स्थानीय लोग ही जमीन खरीद या बेच सकते थे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब जमीन को लेकर जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत फैसला लिया है.
पिछले साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था. साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था. इस फैसले के एक साल से अधिक हो चुके हैं. अब केंद्र ने जमीन के कानून में बदलाव किया है
जम्मू-कश्मीर के LG मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने कहा कि हम चाहते हैं कि यहां बाहर की इंडस्ट्री भी लगें. इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है. हालांकि खेती के लिए जमीन केवल जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए ही रहेगी.
बता दें कि बीते साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य का दर्ज खत्म कर दिया गया था और आर्टिकल 370 हटा दी गई थी. इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था. केंद्र शासित प्रदेश बनने के एक साल पूरा होने से ठीक पहले जमीन के कानून में यह बदलाव किया गया है.